हमारी दुनिया

Poem Ramesh Chandra Pant
मुम्बई हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

तलाक के मामले में मुम्बई हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दुबई कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा है कि विदेशी अदालत को उस दम्पति के वैवाहिक मामलों में फैसला देने का अधिकार नहीं है जो भारत का निवासी हो और जिसकी शादी हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत हुई हो। यह फैसला दुबई निवासी एक व्यक्ति की पत्नी की याचिका के बाद आया है जिसमें मुम्बई की एक परिवार अदालत द्वारा दिए आदेश को चुनौती दी गयी। परिवार अदालत ने महिला को उनके दो बच्चों के लिए गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था। इस मामले में मुम्बई परिवार अदालत ने स्पष्टीकरण दिया कि दुबई अदालत ने पहले ही मामले में फैसला दे दिया था और पति-पत्नी को तलाक की मंजूरी दे दी है। परन्तु मुम्बई हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पति के पास दुबई निवासी होने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है और वे दोनों भारतीय हैं। हाईकोर्ट ने महिला द्वारा दायर याचिका को परिवार अदालत में भेज दिया है व कहा है दुबई की अदालत याचिकाकर्ता के वैवाहिक जीवन पर फैसला लेने में सक्षम नहीं थी।

नाबालिग की शादी पर पिता को उम्र कैद

विशेष सत्र न्यायालय अल्मोड़ा ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नाबालिग बेटी की शादी कराने पर पिता को उम्रकैद की सजा सुनायी है। अल्मोड़ा जिले के पनुवानौला कस्बे के एक गाँव में नाबालिग लड़की की शादी की खबर क्षेत्र के पटवारी नरेन्द्र सिंह बिष्ट को चाइल्ड हेल्पलाइन अल्मोड़ा से फोन पर मिली थी। नाबालिग की उम्र 13 वर्ष 7 माह थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नगलोकेश के कुछ लोग बराती के रूप में आये थे। तहसीलदार भनोली की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर दुल्हन के साथ सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पीड़ित की माँ व पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और विशेष सत्र न्यायालय में मामला चला। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने किशोरी के पिता राजन राम को नाबालिग की शादी कराने पर आजीवन कारावास के साथ पाँच हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी। पीड़िता की माँ व बारात पक्ष के पति, दादी, पुरोहित समेत छ: लोगों पर पाँच-पाँच हजार का अर्थदण्ड लगाया।

शिक्षा के लिए बेटियों का अनशन

हरियाणा के रेवाड़ी के एक गाँव में 10वीं तक ही स्कूल था जिस कारण लड़कियों को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गाँवों के स्कूल में जाना पड़ता था। इसके लिए रेवाड़ी की बेटियों ने अपने गाँव में ही 12वीं तक की कक्षा चलाने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी और आखिरकार एक हफ्ते की भूख हड़ताल के बाद उनकी जीत हुई। हरियाणा सरकार ने उनकी माँग को मानते हुए रेवाड़ी के गोठड़ा तप्पा गाँव के विद्यालय को 12वीं तक किए जाने के लिए आदेश पारित कर दिये। पढ़ाई के प्रति लड़कियों के इस उत्साह व जज्बे से सभी लोगों में खुशी है।
(Hamari Duniya)

दुष्कर्म का दायरा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए 18 वर्ष से कम वर्ष की विवाहिता के साथ जबरन सम्बन्ध बनाना भी दुष्कर्म की श्रेणी में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वास्थ्य विशेषज्ञ, सरकारी संगठन व गैर सरकारी संगठनों ने स्वागत किया है। इस फैसले से जहाँ नाबालिग लड़कियों के विवाह घटेंगे वहीं बाल विवाह के मामलों में सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के लिए कार्रवाई करना आसान हो सकेगा।

यह फैसला देश के सभी धर्म, सम्प्रदाय और वर्गों पर समान रूप से लागू होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लड़की की शादी की उम्र 15 साल मानी गई है पर लड़की की शिकायत पर केस दर्ज किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 में बदलाव करके इसके सेक्षन 2 में 15 वर्ष से कम नहीं शब्दों को हटाकर 18 वर्ष से कम नहीं कर दिया है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वे-4 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 31.5 फीसदी लड़कियों के विवाह 18 वर्ष की आयु से कम में होते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत 17.5 फीसदी है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान में मेलों में जबरन बाल-विवाह कराने की परम्पराएँ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इंडिपेंडेंट थॉट नाम की संस्था की याचिका पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नए केसों में लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि इसे वैवाहिक रेप न समझा जाय। यह नाबालिगों की शादी पर लागू होगा। वैवाहिक रेप में उम्र का कोई सम्बन्ध नहीं है। नाबालिगों के विवाह के एक वर्ष के अन्दर शिकायत करनी होगी। सीआरपीसी की धारा 198 (6) के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के यौन शोषण की शिकायत पर तभी संज्ञान लिया जायेगा जब यह एक वर्ष के अन्दर दर्ज की गयी हो।

शायरा को प्रमोद महाजन स्मृति पुरस्कार

वर्ष में देश के एक व्यक्ति को मिलने वाला प्रमोद महाजन स्मृति पुरस्कार सम्मान इस बार दो लोगों को दिया गया। इस साल यह पुरस्कार अभिनेता अनुपम खेर के साथ काशीपुर की शायरा बानो को दिया गया। शायरा को यह पुरस्कार तीन तलाक पर सुप्रीमकोर्ट में पहली याचिका दायर करने के लिए दिया गया है। उन्हें यह सम्मान पुणे में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा प्रदान किया गया। प्रमोद महाजन स्मृति पुरस्कार समारोह करवाने वाली पुणे के कोथरूड की विधायक मेधा कुलकर्णी का कहना है कि शायरा बानो को यह पुरस्कार तीन तलाक जैसी सामाजिक कुरीति को मिटाने के लिए किये गये प्रयास के लिए दिया गया है।

सबसे युवा वैज्ञानिक

भारतीय मूल की 11 वर्षीय गीतांजलि को  सीसा प्रदूषण का पता लगाने के लिए अमेरिका की सबसे युवा वैज्ञानिक होने का खिताब दिया गया है। गीतांजलि ने पानी में सीसा प्रदूषण पता करने का तरीका विकसित किया है। इस उपकरण से पानी में सीसे की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। अभी तक पानी में सीसे की मात्रा की जाँच के लिए नमूनों को लैब में भेजना पड़ता है जो काफी महंगा पड़ता है। यह खोज अमेरिका के क्लिंट शहर में 2014-15 में दूषित हुए पानी पर आधारित है।
(Hamari Duniya)

अधिकारों की बात

अपनी कट्टर और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाली छवि को सुधारने के लिए सऊदी अरब ने अब कुछ कदम उठाये हैं। सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत दी गई है। सऊदी अरब के शाह मोहम्मद बिन सलमान ने एक आदेश जारी करते हुए महिलाओं को यह अधिकार दिया है। यहाँ काफी लम्बे समय से महिलाओं द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त यहाँ महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा व यौन शोषण के लिए कोई कानून नहीं है। महिलाएँ अकेले प्रापर्टी भी नहीं खरीद सकती हैं। बिना पुरुष गवाह के उनकी पहचान की पुष्टि नहीं हो सकती है। महिलाएँ विदेश यात्रा नहीं कर सकती हैं, न ही अपनी पसंद से रहने की जगह चुन सकती हैं। पासपोर्ट या नेशनल आईडी के लिए आवेदन भी नहीं कर सकती हैं। ऐसे देश में महिलाओं को ड्राइविंग करने की इजाजत मिलना एक बड़ी सफलता है।

अगले साल से कुछ चुने हुए स्टेडियमों में महिलाओं को भी जाने की इजाजत मिलेगी। सामान्य खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष तुर्की अल अशेख ने ऐलान किया है कि रियाद, दम्मम और जेट्टा शहरों में खेल प्राधिकरण ऐसे स्टेडियम तैयार कर रहा है जहाँ महिलाएँ व परिवार के सदस्यों के साथ खेल का आनन्द लिया जा सकता है। अल अशेख का कहना है कि यह फैसला देश के विकास कार्यों व समाज में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इसी क्रम में अशेख ने राजकुमारी रीमा बिंत को फेडरेशन फॉर कम्युनिटी स्पोर्ट का अध्यक्ष नामित किया है।

देश की नंबर वन  शटलर

आन्या चौहान अंडर-13 बालिका युगल वर्ग में भारत की नंबर वन शटलर बन गई है। इससे पहले आन्या ऑल इंडिया रैंकिंग टूर्नामेंट में लगातार कई पदक जीत चुकी है। इसी वर्ष आन्या ने तीन ऑल इंडिया रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी जोड़ीदार हीराल चौहान के साथ तीन खिताब जीते हैं। कोयंबटूर, काकीनाड़ी और त्रिचूर में आयोजित सब-जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में आन्या ने युगल वर्ग का खिताब जीता है।

प्रस्तुति: पुष्पा गैड़ा
(Hamari Duniya)

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